Sushil Kumar: नई दिल्ली। ओलंपिक (Olympic) पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar) को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सागर धनखड़ (Sagar Dhankhar) की हत्या के आरोप में सुशील कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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हालांकि करीब चार साल जेल में रहने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुशील कुमार को जमानत दिए जाने के बाद, मृतक सागर धनखड़ (Sagar Dhankhar) के पिता ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के जमानत आदेश को पलट दिया और मृतक सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका स्वीकार कर ली।

मृतक सागर धनखड़ (Sagar Dhankhar) के पिता अशोक धनखड़ की वकील जोशीनी तुली ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुशील को दी गई ज़मानत को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। जोशिनी तुली ने बताया कि सुशील कुमार जब भी अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। हमारे पास सुशील कुमार (Sushil Kumar) के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिसके आधार पर उनकी जमानत रद्द कर दी गई है।
सुशील कुमार (Sushil Kumar) पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ (Sagar Dhankhar) और उनके दोस्तों पर संपत्ति विवाद में 4 मई 2021 को जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमले में गंभीर रुप से घायल सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दौरान फायरिंग भी हुई थी। इसमें 5 पहलवान घायल हुए थे। इनमें सागर (23), सोनू (37), अमित कुमार (27) और 2 अन्य पहलवान शामिल थे। सागर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का बेटा था।