नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने उपराष्ट्रपति चुनाव (Vice President election) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। 9 सितंबर को इस पद के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा।
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बता दें धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गुरुवार को चुनाव आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली थी। अब इस चुनाव में अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति को निर्विरोध चुन लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति (Vice President) के लिए वोटिंग गुप्त तरीके से होती है। हालांकि ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रहती है।
चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी की है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। जिसके बाद 21 अगस्त तक नामाकंन किया जा सकता है। आयोग द्वारा नामांकन पत्र की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। नामाकंन (nomination) वापस लेने की तारीख 25 अगस्त रखी गयी है। इसके बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति (Vice President) पद के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी। 9 सितंबर के ही दिन काउंटिंग भी होगी और विजेता के नाम का ऐलान किया जाएगा।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बताते हैं की इस चुनाव के लिए वोट कौन डाल सकता है तो इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 66(1) में मिलता है; जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। इस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।