Delhi High Court: DU कॉलेजों को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, स्पोर्ट्स कोटे में इतनी सीटें होंगी आरक्षित

Shweta Media
By
Shweta Media
श्वेता सिंह, मीडिया इंडस्ट्री में आठ साल का अनुभव रखती हैं। इन्होंने बतौर कंटेंट राइटर कई प्लेटफॉर्म्स पर अपना योगदान दिया है। श्वेता ने इस दौरान...
4 Min Read

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने लॉन टेनिस में सीबीएसई के राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक विजेता के दायर रिट याचिका की सुनवाई के बाद निर्देश जारी किए कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध सभी कॉलेजों को भविष्य के दाखिले में अन्य शैक्षणिक गतिविधियों (ईसीए) और खेल कोटे के लिए अनिवार्य 5 प्रतिशत आरक्षण का पालन करना होगा। मामला नाबालिग अदिति रावत द्वारा दायर किया गया था। छात्रा की माँ अनीता रावत ने अदालत में दलीलें पेश कीं और वे हिंदू कॉलेज में खेल कोटे के तहत सीट की मांग कर रही थीं, जिसकी शिक्षा वर्ष 2025-26 के लिए थी।

इसे भी पढ़ें-PM Modi SCO Summit China: ‘ड्रैगन और हाथी की दोस्ती…’; शी जिनपिंग के साथ बैठक में बोले PM मोदी

रावत के वकील जितेंद्र गुप्ता, भरत रावत और आशीष मिश्रा ने तर्क दिया कि डीयू (दिल्ली विश्वविद्यालय) की प्रवेश नीति के अनुसार हर कॉलेज के कुल सीटों में से 5 प्रतिशत सीटें ईसीए/खेल के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू कॉलेज ने अपनी स्वीकृत 956 सीटों में से ईसीए और खेल के लिए केवल 10-10 सीटें आवंटित की हैं, जो आवश्यक 47 सीटों से काफी कम है। हिंदू कॉलेज ने इस दलील को सामने रखा कि डीयू के सूचना बुलेटिन में उल्लिखित कोटा अनिवार्य नहीं था। इस बीच, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अदालत में प्रस्तुत किए गए हलफनामे में स्पष्ट किया कि कॉलेजों को अपने स्वीकृत प्रवेशों का 5 प्रतिशत ईसीए और खेल के लिए आरक्षित रखने के लिए बाध्य होना चाहिए।

आदेश के दौरान एडवोकेट गुप्ता ने अदालत को यह भी बताया कि डीयू ने तत्काल प्रवेश के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। हालाँकि अदालत ने साफ कर दिया कि यह सूचना केवल नियमित स्वीकृत सीटों पर लागू होगी, ईसीए कोटा पर नहीं। अंत में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया, जिसे डीयू के वकील ने अपने समर्थन में माना। इसे स्वीकार करते हुए जस्टिस महाजन ने उम्मीद जताई कि डीयू के कॉलेज अब से अनिवार्य 5 प्रतिशत ईसीए/खेल कोटा के संबंध में सूचना, बुलेटिन और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। कोर्ट के आदेश में कहा गया कि याचिका का निपटारा इन निर्देशों के साथ कर दिया गया है।

छात्रों को डीयू की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन पोर्टल के जरिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के लिए आवेदन करना होता है। सबसे पहले छात्रों को CSAS पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी चाहिए। आवेदन पत्र में “स्पोर्ट्स” श्रेणी का चयन करते समय छात्रों को अपने स्पोर्ट्स उपलब्धियों को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले ई-स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। डीयू ने ई-स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ट्रायल शुरू किए हैं, जिसमें छात्रों को अपनी गेमिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना होता है। अंतिम चयन मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और ई-स्पोर्ट्स ट्रायल के आधार पर किया जाता है। स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत प्रत्येक कॉलेज में सीमित सीटें निर्धारित रहती हैं।

Share This Article
Follow:
श्वेता सिंह, मीडिया इंडस्ट्री में आठ साल का अनुभव रखती हैं। इन्होंने बतौर कंटेंट राइटर कई प्लेटफॉर्म्स पर अपना योगदान दिया है। श्वेता ने इस दौरान अलग-अलग विषयों पर लिखा। साथ ही पत्रकारिता के मूलभूत और जरूरी विषयों पर अपनी पकड़ बनाई। इन्हें महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल से जुड़ाव है और इन्होंने इसे लेकर कई आर्टिकल्स लिखे हैं।
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *