GST के दो स्लैब 5% और 18% को मिली मंजूरी, रोजमर्रा की ये चीजें हुई सस्ती

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श्वेता सिंह, मीडिया इंडस्ट्री में आठ साल का अनुभव रखती हैं। इन्होंने बतौर कंटेंट राइटर कई प्लेटफॉर्म्स पर अपना योगदान दिया है। श्वेता ने इस दौरान...
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नई दिल्ली। नई दिल्ली में बुधवार को हुई GST परिषद की 56वीं बैठक में 12% और 28% के टैक्स स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा ढांचे को सरल बनाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से सिर्फ़ दो स्लैब 5% और 18% लागू किए जाएँगे। इससे लगभग 175 वस्तुएँ सस्ती हो जाएँगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी GST हटा दिया गया है।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूध, रोटी, पिज़्ज़ा ब्रेड, छेना समेत कई खाने-पीने की चीज़ें GST मुक्त होंगी। इसके अलावा सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। हालांकि तंबाकू उत्पादों पर अब 40% GST लगेगा। देश भर में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

आपको बता दें कि भारत में जैसी कर व्यवस्था लागू है वैसी ही दुनिया भर के 150 से ज़्यादा देशों में भी लागू है। जिन 175 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है; उनमें खाद्य सामग्री जैसे कि घी, मक्खन, अचार, जैम, चटनी, बादाम, नमकीन, रेडी-टू-ईट उत्पाद के अलावा रेफ्रिजरेटर, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी आदि शामिल हैं। नई दरों के साथ, सभी वस्तुओं पर औसत जीएसटी दर 10% से नीचे आ जाएगी।

इन वस्तुओं पर लगेगा 5 प्रतिशत GST:

5 प्रतिशत की घटौती वाली जीएसटी में शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामानों को शामिल किया गया है। दूध, ब्रेड, छेना और पनीर जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा रोटियों पर भी जीएसटी शून्य होगा। नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी जैसी सभी खाद्य वस्तुएं 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं।

इन वस्तुओं पर 18 प्रतिशत GST:

18 प्रतिशत किए गए जीएसटी में टेलीविजन, बर्तन धोने की मशीन, छोटी कारें, एयर कंडीशनिंग मशीन, मोटरसाइकिलें शामिल हैं; पहले यह 28 प्रतिशत था। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटा दिया गया है और इसे शून्य कर दिया गया है।

पान मसाला प्रोडक्ट्स पर लगेगा 40% टैक्स:

पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर मौजूदा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर दरें लागू रहेंगी।

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श्वेता सिंह, मीडिया इंडस्ट्री में आठ साल का अनुभव रखती हैं। इन्होंने बतौर कंटेंट राइटर कई प्लेटफॉर्म्स पर अपना योगदान दिया है। श्वेता ने इस दौरान अलग-अलग विषयों पर लिखा। साथ ही पत्रकारिता के मूलभूत और जरूरी विषयों पर अपनी पकड़ बनाई। इन्हें महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल से जुड़ाव है और इन्होंने इसे लेकर कई आर्टिकल्स लिखे हैं।
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