Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान। राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को पेपर लीक मामले में गंभीर अनियमितताओं के चलते कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया है। बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस, जो कि समीर जैन हैं उन्होंने बेंच के साथ 14 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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892 पदों के लिए हुआ था एग्जाम:
राजस्थान पुलिस ने 892 उप-इंस्पेक्टर (SI) पदों पर भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में कुछ चयनित अभ्यर्थी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फील्ड पोस्टिंग पाने के हकदार बन गए थे। हालांकि, पेपर लीक का मामला उजागर होने के कारण जनवरी 2025 में हाईकोर्ट के आदेश से चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग रोक दी गई है। आगे की स्थिति और कार्रवाई अभी अदालत के निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जा रही है।

दरअसल इस परीक्षा में धाधली और पेपर लीक की शिकायतों के बाद, राज्य के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने जांच शुरू की थी। इस मामले में अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के 50 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुलाई में सुनवाई के दौरान, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने याचिका खारिज करने की दलील देते हुए कहा था, “इस भर्ती का मामला सीधा है। इस भर्ती को रद्द न करने का फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया था और इसे याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए याचिका को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए।”
ओवरऐज उम्मीदवार भी दे सकेंगे री-एग्जाम:
हालांकि, कोर्ट इससे असहमति जताते हुए कहा, “यह कोई साधारण मामला नहीं है।” कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कोचिंग संस्थानों, परीक्षा केंद्रों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप शामिल हैं। फिलहाल, 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए परीक्षा रद्द कर दी थी। कल के फैसले में, अदालत ने आदेश दिया था कि जो अभ्यर्थी 2021 की भर्ती में शामिल थे और अब ओवरएज हो गए हैं, वे भी 2025 में जारी 1015 एसआई पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।