नई दिल्ली। झारखंड (Jharkhand) के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जमानत दे दी है। बीजेपी नेताओं पर कॉमेंट के चलते मानहानि का केस (defamation case) झेल रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। झारखंड के चाईबासा की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट (Chaibasa MP-MLA Court) ने बुधवार को पेशी के बाद जमानत दी है।
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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील ने जानकारी दी है कि Rahul Gandhi चाईबासा कोर्ट में पेश हुए। यहां कोर्ट ने राहुल की बेल को ग्रांट कर दिया है। बेल ग्रांट होने के बाद केस में जो कुछ भी प्रोसेस होगा उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रताप कटियार की ओर से 2018 में मानहानि का केस किया गया था। चूंकि चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट नहीं है इसलिए यह केस पहले रांची में चल रहा था।
दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 जून 2025 के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश मिला था। हालांकि राहुल गांधी को जमानत हाई कोर्ट के आदेश पर पीटिशन फाइल करके चाईबासा कोर्ट (Chaibasa MP-MLA Court) से मिली है।

आपको बता दें इसी के तहत कांग्रेस नेता Rahul Gandhi सुबह 10:00 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए चाईबासा पहुंचे। वे टाटा कॉलेज मैदान चाईबासा में बने हेलीपैड से चाईबासा परिसदन गए। यहां सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट में पेश हुए। कुछ मिनटों की सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। यह मामला साल 2018 से जुड़ा है, जब Congress की एक जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर कई तरह के कॉमेंट किए थे, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।